सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग में CAA के खिलाफ धरने को लेकर अपने पुराने फैसले पर विचार करने से इनकार किया है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की किसान आंदोलन के साथ सुनवाई की मांग भी खारिज कर दी है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लंबे समय तक विरोध करके सार्वजनिक स्थान पर दूसरों के अधिकारों को प्रभावित नहीं किया जा सकता. विरोध का अधिकार कभी भी और हर जगह नहीं हो सकता.
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