सुप्रीम कोर्ट आज कर्नाटक के उन 17 विधायकों की किस्मत का फैसला कर सकता है जिन्हें पहले अयोग्य घोषित कर दिया गया था. बता दें कि इन विधायकों के विद्रोह की वजह से उस समय जेडीएस-कांग्रेस गठबंधन की सरकार गिर गई थी. और बाद में बीजेपी ने बीएस येदियुरप्पा की अगुवाई में राज्य में सरकार बनाई थी. कोर्ट आज की सुनवाई में यह फैसला करेगा कि क्या स्पीकर द्वारा इन विधायकों को अयोग्य घोषित करना सही है या नहीं. और क्या इन्हें आगे चुनाव लड़ने से रोकना उचित है या नहीं.
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