सुप्रीम कोर्ट ने बीते शुक्रवार सरकारी नौकरियों और प्रमोशन में आरक्षण पर फैसला सुनाते हुए कहा कि नौकरियों और प्रमोशन में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है. शीर्ष अदालत ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में इस बात का जिक्र किया कि सरकारी नौकरियों में पदोन्नति के लिए कोटा और आरक्षण कोई मौलिक अधिकार नहीं है. कोर्ट ने कहा कि राज्यों को कोटा प्रदान करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है और राज्यों को सार्वजनिक सेवा में कुछ समुदायों के प्रतिनिधित्व में असंतुलन दिखाए बिना ऐसे प्रावधान करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है.
from Videos https://ift.tt/2vXj0sy
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment