पंजाब में रेड जोन वाले इलाकों में कोई रियायत नहीं दी जाएगी. कंटेंनमेंट इलाकों में जरूरी चीजों की दुकानों सुबह 9 बजे से एक बजे तक खुलेंगी. रिहायशी इलाकों में स्टैंड-अलोन दुकानें ही खुलेंगी.
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