दिल्ली के प्राइवेट स्कूल किस तरह से अपनी फीस वसूल सकते हैं, इसको लेकर दिल्ली सरकार ने विस्तृत आदेश जारी किया है. शिक्षा निदेशालय ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के मद्देनजर प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर आदेश जारी किया है. इसमें कहा गया है कि प्राइवेट स्कूल बीते सत्र 2020-21 के लिए स्कूल छात्रों से वह सभी तरह की फीस/चार्ज आदि वसूल सकते हैं, जिनकी कानूनन इजाजत है.
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