Thursday, August 19, 2021

गुजरात हाईकोर्ट ने लव जिहाद कानून की कुछ धाराओं को लागू करने पर लगाई रोक

"लव जिहाद" विरोधी कानून को लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने आज गुरुवार को अहम फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने लव जिहाद कानून की कुछ धाराओं को लागू करने से रोक दिया है. गुजरात हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में कहा कि इस कानून के प्रावधान उन पर लागू नहीं हो सकते हैं जिन्होंने अंतर-धार्मिक विवाह में बल या धोखाधड़ी का कोई सबूत नहीं दिखाया. अदालत ने गुरुवार को अधिनियम की धारा 3, 4, 4ए, 4बी, 4सी, 5, 6 और 6ए पर रोक लगा दी.

from Videos https://ift.tt/3y0oPjd

No comments:

Post a Comment