सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का मामला जिला जज को ट्रांसफर कर दिया है. उसका कहना है कि इस मामले को किसी वरिष्ठ जज को सुनना चाहिए. यह भी कहा कि पहले यह देखा जाए कि यह मामला 1991 के पूजा स्थल कानून का उल्लंघन तो नहीं है?
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